इसके नाम में जुड़ा हुआ है टैक्स तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये Group Purchase, Sales and Service में लगने वाले Taxes से जुडा हुआ है और आज की तारीख में तीन तरह की Tax Category है।
- GST (Goods and Services Tax): जिन item पर 5%, 12%, 18% & 28% GST लगता है।
- Cess: कुछ ऐसे item होते है जिन पर GST टैक्स के अतिरिक्त Cess Tax भी लगता है। जैसे- Tobacco and Pan Masala.
- TDS (Tax Deducted at Source): इसमें कुछ ऐसे income होती है। जिस पर TDS यानी Tax Deducted at Source काटा जाता है। जैसे- Commission से होने वाली income. अब ऐसे दुसरे और भी item होते है जिन पर Cess व TDS लगता है।
Duties & Taxes के अंदर कौन-कौन से लेजर बनते है।
- SGST (State Goods and Services Tax)
- CGST (Central Goods and Services Tax)
- IGST (Integrated Goods and Services Tax)
- TDS (Tax Deducted at Source)
- Cess
तो ये पाच Ledger है जिनका Group Duties & Taxes आता है।
Nature of Duties & Taxes
किसी भी Item या Service पर जो Tax लगता है या किसी भी Income पर TDS काटा जाता है। वो सरकार को Pay करना पडता है। तो ये हम पर Liability होती है। जो हमारे पास Tax पडा है, वो हमे सरकार को जमा करना है। तो इस Bases पर Duties & Taxes का Nature Liability का होता है।
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